जालंधर पॉक्सो एक्ट स्पेशल अदालत ने एक कड़ा फैसला सुनाते हुए एक स्कूल टीचर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी स्कूल टीचर पर पियानो सिखाने के बहाने बच्ची का यौन शोषण करता था। इसके चलते 25 फरवरी 2024 को परिवार ने टीचर के खिलाफ थाना कैंट में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार कर लिया था। एक साल से ज्यादा चली सुनवाई के बाद पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज अर्चना कंबोज ने आरोपी पियानो टीचर तोबियस मसीह निवासी नंदनपुर, मकसूदां जालंधर को मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।
बच्ची के परिजनों ने थाना कैंट में शिकायत दी थी। शिकायत में परिवार ने कहा था कि उनकी बच्ची सेंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल, दीप नगर, रहमानपुर रोड, जालंधर में चौथी क्लास में पढ़ती है। स्कूल का पियानो टीचर तोबियस मसीह बच्ची के साथ पियानो सिखाने के बहाने स्कूल में बंद पड़ी कैंटीन में ले जाकर आंखों पर पट्टी बांध कर यौन शौषण करता रहा। परिवार की शिकायत मिलने पर पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच की और आरोपी तोबियस के खिलाफ धारा 376 एबी, 506, 354 ए, 354 डी, पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 10, 12 के अधीन केस दर्ज करके पियानो टीचर को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी टीचर द्वारा स्कूल की दो और छात्राओं के साथ भी यौन शोषण किया गया था। पुलिस के अदालत में चालान पेश करने के बाद स्पेशल जज माननीय अर्चना कंबोज की अदालत में मामले की सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने आरोपी तोबियस मसीह को दोषी करार देते हुए उम्र कैद साल की कड़ी सजा सुनाई गई । अदालत द्वारा पोक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 साल, धारा 10 में 5 साल, धारा 12 में 3 साल तथा धारा 506 आईपीसी में 2 साल की सजा सुनाई गई।